राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद शासन ने सूबे में कोल्ड्रिफ, डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही औषधि नियंत्रण विभाग को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर औषधि निरीक्षक मेघा आनंद के नेतृत्व में विभागीय टीम ने हरिद्वार जनपद में अभियान चलाकर कार्रवाई की। अभियान के दौरान कफ सिरप का निर्माण करने वाली 6 निर्माण इकाइयों से कफ सिरप के नमूने लिए गए। इसके अलावा जनपद में मेडिकल स्टोर्स से भी 16 कफ सिरप के नमूने लिए गए हैं। औषधि निरीक्षक मेघा आनंद ने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। बताया कि दवा विक्रेताओं को प्रतिबंधित दवाएं विक्रय नहीं करने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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डीआइ ने मेडिकल स्टोर्स और निर्माण इकाइयों से लिए कफ सिरप के नमूने
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