राजीव नामदेव –
मुस्लिम युवक संग लिव इन में रह रही हिंदू युवती की याचिका पर उच्च न्यायालय ने पुलिस को युवती और युवक को छह सप्ताह के लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र से युवती ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र में बताया गया कि वह और युवक दोनों बीते करीब दो वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। युवती गर्भवती भी है और दोनों अगले एक माह के भीतर शादी करने जा रहे हैं। लेकिन उनके परिजन उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तथा उन्हें लगातार धमकियां मिल रहीं हैं। युवक ने बताया कि वह हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित एक कंपनी में वेल्डर का कार्य करता है। युवक और युवती ने परिजनों से जान को खतरा बताते हुए उच्च न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई गई। जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने एसएचओ लक्सर को जोड़े को अगले छह सप्ताह तक सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि छह सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद एसएचओ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की समीक्षा कर निर्णय ले सकते हैं।