शिक्षा का अधिकार अधिनियम ( आरटीई ) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया को विभाग ने आगे बढ़ा दिया है। अभिभावक अब 6 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करा सकेंगे। 17 अप्रैल को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर लाटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा।
खंड शिक्षा अधिकारी लक्सर विनोद कुमार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर आय वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रवेश की प्रक्रिया 5 मार्च से आरंभ हो गई है। 6 से 15 मार्च तक विद्यालयों के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया के बाद विभाग अब विद्यालयों की मान्यता और उपलब्ध कराई गई आरक्षित सीटों का सत्यापन कर रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि 24 मार्च से आरटीई पोर्टल पर छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए 2 अप्रैल को अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब अधिक से अधिक छात्रों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को विस्तारित किया गया है। बीईओ ने बताया कि अभिभावक अब 6 मार्च तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। इसके बाद 7 अप्रैल को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आवेदन और अभिलेख जमा कराए जा सकेंगे। सत्यापन के बाद 17 अप्रैल को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर लाटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। बीईओ ने बताया कि आरटीई के तहत विद्यालयों में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी।

