पिता की गोली मारकर हत्या के आरोपी पुत्र की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे एक तमंचा बरामद किया था। आरोपी के खिलाफ हत्या के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि 24 मई की रात को खानपुर थाना क्षेत्र के हस्तमौली गांव निवासी मलखराज की रात को सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी मालती देवी ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक मलखराज के पुत्र सूरज को अपने पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया गया था। हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद आरोपी सूरज की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या करने का संगीन आरोप है, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। उन्होंने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुननें के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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पिता के हत्यारोपित की जमानत याचिका खारिज
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