राजीव नामदेव –
उत्तराखंड में सौ नगर निकायों में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग की और से नामांकन पत्र के मूल्य, प्रत्याशियों की ज़मानत राशि और अधिकतम खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। आइये जानते हैं प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर चुनावी खर्च की सीमा।
नगर निगम में नामांकन मूल्य और ज़मानत राशि
निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक़ नगर निगम मेयर पद के लिए नामांकन पत्र के लिए प्रत्याशी को 800 रुपये व आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को 400 रुपये खर्च करने होंगे। नगर निगम में पार्षद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 400 रुपये व आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये रखा गया है। इसके अलावा नगर निगम में मेयर पद के लिए ज़मानत राशि 12 हज़ार रुपये व आरक्षित वर्ग के लिए 6 हज़ार रुपये, पार्षद के लिए 4 हज़ार रुपये व आरक्षित वर्ग के लिए 2 हज़ार रुपये निर्धारित की गई है।
नगर पालिका में नामांकन मूल्य और जमानत राशि
नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र 500 आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये का होगा। वार्ड सदस्य के लिए यह 200 और आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपये में मिलेगा। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए ज़मानत राशि 6 हज़ार रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 3 हज़ार रुपये, वार्ड सभासद के लिए 1500 रुपये व आरक्षित वर्ग के लिए 750 रुपये है।
नगर पंचायत में नामांकन मूल्य और ज़मानत राशि
जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपये का है। नगर पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए इसकी कीमत 100 रुपये व आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपये रखी गई है। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर जमानत राशि 3 हज़ार रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 1500 रुपये रखी गई है। वार्ड सदस्य के लिए यह क्रमशः 600 औऱ 300 रुपये निर्धारित की गई है।
नगर निगम में निर्धारित अधिकतम प्रत्याशी खर्च
निर्वाचन आयोग के मुताबिक़, नगर निगम में 40 वार्ड तक शामिल होने पर अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा 20 लाख, 41 से 60 वार्ड होने पर 25 लाख और 61 अथवा अधिक होने पर 30 लाख निर्धारित की गई है। पार्षद अधिकतम 3 लाख खर्च कर सकेंगे।
नगर पालिका में निर्धारित अधिकतम प्रत्याशी खर्च
पालिका क्षेत्र में 10 वार्ड तक होने पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 6 लाख तक खर्च कर सकेंगे। 10 से अधिक वार्ड होने पर खर्च की सीमा 8 लाख होगी। जबकि वार्ड सभासद 80 हज़ार तक खर्च कर सकेंगे।
नगर पंचायत में निर्धारित अधिकतम प्रत्याशी खर्च
अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी अधिकतम 3 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। जबकि वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम 50 हज़ार रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे।